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Delhi Liquor Case: ‘सीएम अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले का किंगपिन’- CBI, SC में फिर जमानत पर टली सुनवाई

Delhi Liquor Case: शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की किस्मत लगता है रुठ गई है. तभी वो जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि ईडी मामले में केजरीवाल को इसी केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अंतरिम और नियमित जमानत मिल चुकी है. लेकिन सीबीआई मामले में केजरीवाल हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन अभी तक उन्हें राहत नहीं मिली है और शुक्रवार को भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी है.

दरअसल, शुक्रवार को सुनवाई से पहले सीबीआई ने जमानत याचिका के खिलाफ जवाब दाखिल कर दिया था और गिरफ्तारी के खिलाफ दायर किए जाने वाले हलफनामा को लेकर सीबीआई ने समय मांगा था. जिसकी वजह से ये सुनवाई टली. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उसे अतिरिक्त समय दे दिया. जिसके बाद अब 5 सितंबर को इस मामले की सुनवाई होगी. सीबीआई का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को इस घोटाले के किंगपिन हैं. सीबीआई के मुताबिक उन्हें आबकारी घोटाले के बारे में सब मालूम था, क्योंकि सभी फैसले उनकी सहमति और निर्देशन में हुए. सीबीआई का कहना है कि वो जांच एजेंसी को गुमराह करना चाहते हैं. ऐसे में जांच के इस अहम मोड़ पर अरविंद केजरीवाल को जमानत पर रिहा करना न्यायोचित नहीं होगा.

पहले भी जमानत देने से किया था इनकार
वैसे अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि जिस आधार पर मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है, उन्हें भी मिल जाएगी. तब सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि जल अपवाद है और जमानत अधिकार. सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को हुई सुनवाई में CBI को नोटिस जारी कर अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर जवाब मांगा था, लेकिन केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया था. तब 14 अगस्त को ही CBI की ओर से केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली एक और याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी.

तब अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में ही केजरीवाल को पहले भी जमानत मिल चुकी है. जिसमें PMLA की धारा 45 भी शामिल है. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को शराब नीति से जुड़े ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी. लेकिन सीबीआई मामले में गिरफ्तारी के कारण केजरीवाल हिरासत में ही रहें. केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है उनका मुवक्किल सिर्फ अंतरिम जमानत चाहता है.

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21 मार्च से जेल में बंद
आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल ने 5 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दी गई थी. उस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था और केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट जाने के लिए कहा था. उस दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध बताया गया था. जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और जमानत की भी याचिका दाखिल की. बहरहाल, अरविंद केजरीवाल 21 मार्च से जेल में बंद हैं. हालांकि ईडी मामले में उन्हें जमानत मिल चुकी है. लेकिन सीबीआई की ओर से की गई गिरफ्तारी मामले में उन्हें जमानत नहीं मिल पा रही है और अब उनका इंतजार और लंबा हो गया है.

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