Money Laundering Case: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा और उनके कारोबारी पति राज कुंद्रा अब बंबई हाईकोर्ट पहुंच गए हैं. दोनों ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में हाईकोर्ट का रुख किया है. उनके मुंबई के जुहू इलाके में स्थित फ्लैट और पुणे में एक फार्महाउस को खाली करने के ईडी के नोटिस को चुनौती दी है.
अब इन दोनों का याचिका पर न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चह्वाण पीठक बुधवार को सुनवाई करेगी. इस मामले में हाईकोर्ट के ओर से ईडी को नोटिस जारी कर दिया गया है. वहीं इस मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी. एक्ट्रेस और उनके पति राज कुंद्रा को 27 सितंबर को ईडी ने नोटिस जारी किया था.
10 दिन में खाली करने के लिए कहा
यह पूरा मामला कथित ‘बिटकॉइन’ धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस से जुड़ा हुआ है. नोटिस में ईडी ने इन्हें अपना फ्लैट और पुणे के फार्महाउस 10 दिन के अंदर खाली करने का निर्देश दिया गया था. इस मामले में एक्ट्रेस और राज कुंद्र के वकील ने प्रतिक्रिया दी है. वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि शेट्टी और कुंद्रा को ईडी के ओर से तीन अक्टूबर को नोटिस दिया गया था.
वकील ने जानकारी देते हुए कहा कि यह नोटिस खाली करने के संबंध में दिया गया था. हालांकि उन्हें इस नोटिस को गैर कानूनी बता दिया. इसके साथ ही उन्होंने याचिका में रद्द करने का अनुरोध किया है. याचिकाओं में कहा गया है कि उस जगह को तत्काल खाली करने की कोई आवश्यकता नहीं है. इस तरह का नोटिस जारी कर देना गैरजरूरी है.
दो दशक से रह रहा परिवार
याचिका में कहा गया है, ‘याचिकाकर्ता मानवीय आधार पर हमें राहत देने का अनुरोध कर रहे हैं. ये फ्लैट और फार्महाउस उनका आवासीय परिसर है. वहां वे करीब दो दशक से अपने परिवार के छह सदस्यों के साथ रह रहे हैं.’ हाईकोर्ट से बेदखली नोटिस पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है.
बता दें कि अप्रैल 2024 में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को ईडी के आदेश के अनुसार एक नोटिस जारी किया गया है. जिसमें उनके जुहू वाली संपत्तियों को अस्थायी तौर पर कुर्क करने का उल्लेख किया गया है. जबकि ये संपत्ति राज कुंद्र के पिता ने 2009 में खरीदा था.