MUDA Case: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कथित MUDA घोटाले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल की मंजूरी को चुनौती दी थी. कोर्ट के इस फैसले के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने प्रेस बयान जारी किया है.
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘मैं जांच करने में संकोच नहीं करूंगा. मैं विशेषज्ञों से सलाह लूंगा कि कानून के तहत ऐसी जांच की अनुमति है या नहीं. मैं कानूनी विशेषज्ञों से चर्चा करूंगा और लड़ाई की रूपरेखा तय करूंगा. मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में सच्चाई सामने आ जाएगी और 17ए के तहत जांच रद्द हो जाएगी.’
क्या बोले मुख्यमंत्री
सीएम सिद्धारमैया ने कहा, ‘इस राजनीतिक संघर्ष में राज्य की जनता मेरे साथ खड़ी है. उनका आशीर्वाद ही मेरी सुरक्षा है. मैं कानून और संविधान में विश्वास करता हूं. इस लड़ाई में आखिरकार सच्चाई की जीत होगी. यह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की बदले की राजनीति के खिलाफ लड़ाई है.’
उन्होंने कहा, ‘भाजपा और जेडीएस की इस बदले की राजनीति के खिलाफ हमारा न्यायिक संघर्ष जारी रहेगा. मुझे न्यायालय पर भरोसा है. हमारी पार्टी और कांग्रेस हाईकमान के सभी विधायक, नेता और कार्यकर्ता मेरे साथ खड़े हैं और कानून के लिए लड़ाई जारी रखने के लिए मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं.’
कोर्ट की टिप्पणी
इस संबंध में टिप्पणी करते हुए कहा, ‘भाजपा और जेडीएस ने मेरे खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध का सहारा लिया है क्योंकि मैं गरीबों का हितैषी हूं और सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहा हूं.’ बता दें कि कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि राज्यपाल को व्यक्तिगत शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करने की अनुमति देने का अधिकार है.
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हाईकोर्ट ने इस मामले में बीते 12 सितंबर को ही सुनवाई पूरी कर ली थी. सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था. हालांकि कोर्ट ने तब निचली अदालत को मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी जल्दबाजी में कार्रवाई न करने आदेश दिया था.