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Sambhal Jama Masjid: सुप्रीम कोर्ट के संभल मामले पर आदेश के बाद हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल की

Sambhal Jama Masjid: यूपी के संभल की जामा मस्जिद में एडवोकेट कमीशन के सर्वे विवाद से जुड़े मामले में हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है. कैविएट संभल की जिला कोर्ट में सर्वे का वाद दाखिल करने वाले दो याचिकाकर्ताओं की ओर दाखिल की गई है. वादी मुकदमा हरिशंकर जैन और पार्थ यादव ने ये कैविएट इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की है. ये दोनों ही पेशे से वकील हैं.

कैविएट के जरिए हाईकोर्ट से यह गुहार लगाई है कि अगर संभल की जामा मस्जिद के सर्वे आदेश से जुड़े किसी मामले में कोई याचिका दाखिल होती है तब कोई भी आदेश जारी करने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए. इस मामले से जुड़ी किसी भी सुनवाई में उन्हें भी पक्षकार माना जाए. अदालत कोई फैसला सुनाने से पहले उन्हें भी अपना पक्ष रखने का मौका दे. यह कैविएट संभल के सिविल जज के 19 नवंबर के सर्वे आदेश से जुड़े मुकदमे को लेकर दाखिल की गई है.

सोमवार को दाखिल हो सकती है मुस्लिम पक्ष की अर्जी

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संभल मामले की सुनवाई की. इस दौरान अदालत ने मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा है. अब उम्मीद जताई जा रही है कि मुस्लिम पक्ष अगले सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल कर सकता है. हालांकि मुस्लिम पक्ष की अर्जी दाखिल होने पर कोर्ट अब कैविएट दाखिल करने वालों का पक्ष भी सुनेगी. मुस्लिम पक्ष द्वारा याचिका दाखिल करने पर मामले में सुनवाई अगले हफ्ते ही होगी.

Sambhal Jama Masjid: SC का आदेश- ‘ईदगाह कमेटी जब तक हाईकोर्ट नहीं जाती, मामले को आगे न बढ़ाया जाए, सर्वे रिपोर्ट को सीलबंद रखें’

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अदालत ने ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया कि जब तक संभल मस्जिद की शाही ईदगाह कमेटी हाईकोर्ट नहीं जाती, तब तक मामले को आगे न बढ़ाया जाए. CJI ने कहा कि हमने आदेश देखा है. हम केस पर टिप्पणी नहीं करेंगे. मस्जिद कमिटी को अपने कानूनी विकल्पों के इस्तेमाल का मौका मिलेगा. यह जिला कोर्ट या हाई कोर्ट कुछ भी हो सकता है. हम केस अपने पास लंबित रखेंगे. हम चाहते हैं वहां शांति रहे.

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