Sambhal Jama Masjid: संभल जामा मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. इस सुनवाई के दौरान अदालत ने ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया कि जब तक संभल मस्जिद की शाही ईदगाह कमेटी हाईकोर्ट नहीं जाती, तब तक मामले को आगे न बढ़ाया जाए. अब इस मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में अगले साल 6 जनवरी को होगी.
सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि हमने आदेश देखा है. हम केस पर टिप्पणी नहीं करेंगे. मस्जिद कमिटी को अपने कानूनी विकल्पों के इस्तेमाल का मौका मिलेगा. यह जिला कोर्ट या हाई कोर्ट कुछ भी हो सकता है. हम केस अपने पास लंबित रखेंगे. हम चाहते हैं वहां शांति रहे. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मेडिएशन पर भी विचार कर सकता है.
कब होगी अगली सुनवाई
CJI ने कहा कि अगर मस्ज़िद कमिटी सिविल जज के आदेश के खिलाफ अपील करती है, तो उसे 3 दिन में सुनवाई के लिए लगाया जाए. 6 जनवरी से शुरू हो रहे सप्ताह में इसे लिस्ट करेंगे. ट्रायल कोर्ट अभी कार्रवाई न करे. जबकि अदालत ने आदेश है कि एडवोकेट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखा जाए.
दूसरी ओर संभल से समाजवादी पार्टी सांसद बर्क ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का स्वागत किया है. जबकि हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले विष्णु शंकर जैन ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद समिति से हाईकोर्ट जाने को कहा है. कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक वे हाईकोर्ट नहीं जाते और मामला सूचीबद्ध नहीं हो जाता, तब तक ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक रहेगी.”
हाईकोर्ट के निर्देश का इंतजार किया जाए- विष्णु शंकर जैन
वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया, “सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले चिंता जताई की वहां पर शांति और सद्भाव बरकरार रहे. सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी से कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं. सुप्रीम ने ये भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हैं तो मामला हाई कोर्ट में लिस्ट किया जाए और हाई कोर्ट के अगले निर्देश का इंतजार किया जाए. तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रुकी रहेगी.”